अपहरण केस- JDS नेता एचडी रेवन्ना को नहीं मिली राहत, जमानत याचिका पर सुनवाई टली

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कर्नाटक में सैकड़ों महिलाओं का यौन शोषण करने के आरोपी पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के बेटे एचडी रेवन्ना की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी गई है. विशेष जांच दल (एसआईटी) की हिरासत में मौजूद जेडीएस विधायक एचडी रेवन्ना मंगलवार को विशेष अदालत से राहत पाने में असफल रहे. एसआईटी ने एक पीड़ित महिला के अपहरण के केस में उनको शनिवार को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें 8 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है.

इससे पहले विशेष अदालत ने शनिवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी. 29 अप्रैल को एक महिला के अपहरण के आरोप में एचडी रेवन्ना और उनके विश्वासपात्र सतीश बबन्ना पर केस दर्ज किया गया था. पीड़ित महिला के बेटे ने आरोप लगाया था कि रेवन्ना के बेटे और जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने उसकी मां का यौन शोषण किया था. इसके बाद उन्होंने अपने एक खास व्यक्ति के जरिए उसकी मां का अपहरण कर लिया.

पुलिस सूत्रों ने बताया कि प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ गवाही देने से रोकने के लिए महिला का अपहरण किया गया था. पीड़िता के बेटे राजू एचडी ने कर्नाटक केआर नगर पुलिस स्टेशन में दी गई अपनी तहरीर में लिखा है कि वो और उसकी मां छह साल से एचडी रेवन्ना के घर और फार्महाउस में काम करते थे. लेकिन तीन साल पहले अपने गांव वापस आए गए थे. कुछ दिन पहले उनका एक परिचित सतीश घर आया. उसकी मां को अपने साथ लेकर चला गया.

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कुछ दिनों बाद उसकी मां वापस आ गई. 29 अप्रैल की रात करीब 9 बजे सतीश फिर उसके घर आया. उसकी मां को यह कहते हुए जबरदस्ती ले गया कि रेवन्ना ने उसे लाने को कहा है. क्योंकि पुलिस उनको खोज रही है. इसके बाद 1 मई को उसका एक दोस्त उसके पास आया. उसने बताया कि उसकी मां का एक वीडियो वायरल हो रहा है. उसमें उनका यौन उत्पीड़न किया जा रहा है. इसके बाद उसने सतीश को कॉल करके मां को भेजने के लिए कहा था.

अपहरण केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने रेवन्ना के खास सहयोगी संतोष बवन्ना को गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद नोटिस भेजकर एचडी रेवन्ना को पूछताछ के लिए बुलाया था. अपने उपर गिरफ्तारी की लटकती तलवार को देखते हुए रेवन्ना ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी. लेकिन कोर्ट ने उसने खारिज कर दिया था. जन प्रतिनिधि अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट की पीठ ने अगली सुनवाई के लिए 6 मई की तारीख दी थी.

इससे पहले एसआईटी ने एचडी और प्रज्वल के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया था. सीबीआई के जरिए प्रज्वल के खिलाफ इंटरपोल से ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी कराया जा चुका है. इस सेक्स स्कैंडल के खुलासे के बाद 27 अप्रैल को प्रज्वल रेवन्ना विदेश भाग गए थे. प्रज्वल की गिरफ्तारी के सवाल पर कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा था कि पुलिस जरूरी कार्रवाई कर रही है. उनको बहुत जल्द विदेश से वापस लाया जाएगा. उन्हें हर हाल में वापस आना होगा.

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मनोज शर्मा

मनोज शर्मा (जन्म 1968) स्वर्णिम भारत के संस्थापक-प्रकाशक , प्रधान संपादक और मेन्टम सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।

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